फाज़िलका, 1अगसत
ज़िला मैजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह संधू ने धारा 144 के अंतर्गत अनलाक 3.0 सम्बन्धित अलग अलग हिदायतें जारी की हैं। हुक्मों अनुसार 31 अगस्त 2020 तक स्कूल कालेज, शिक्षा और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह सिनेमा हाल, स्विमिंग पुल, इंटरटेनमैंट पार्क, रंग मंच, बार, औडीटोरियम, ऐसम्बली हाल आदि बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागमों और जलसा करन पर भी रोक रहेगी। जब कि योगा प्रशिक्षण संस्थान और जिंम 5अगस्त से खल सकेंगे परन्तु उन को निर्धारित मापदण्डों का पालन करना यकीनी होगा।
ज़िला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि कौटनेटमैंट जोन, जिस का निरधारन ज़िला प्रशासन की तरफ से किया जायेगा, में लाकडाउन पाबंदियाँ जारी रहेंगी। जब कि जिले में रात 11 बजे से प्रातःकाल 5बजे तक कर्फ़्यू रहेगा। इस के बिना 65 साल से बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों, ओर गंभीर बीमारियाँ से पीडितों, गर्भवती औरतें और बच्चों को भी सलाह दी गई है कि वह बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलने।
ज़िला मैजिस्ट्रेट स: अरविन्द पाल सिंह ने कहा कि विवाह समागम मौके 30 से अधिक और अंतिम ससकार /अंतिम रसमा मौके 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। मैरिज पैलेस में विवाह समागम मौके भी 30 व्यक्तियों का नियम लागू होगा और बेंकट हाल और जगह का साईज़ 3000 वर्ग फुट से ज़्यादा हो। जनतक स्थानों और थूकने और मनाही होगी और उल्लंघन करन और जुर्माना लगेगा। जनतक स्थानों और शराब, पान, तम्बाकू आदि का नशा करन की मनाही है। धार्मिक स्थान प्रातःकाल 5से शाम 8बजे तक खुल सकते हैं परन्तु वहां 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिएं सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो।
रैस्टोरैंट रात 10 बजे तक खुल सकते हैं परन्तु उन को अपनी सामर्थ्य के 50 प्रतिशत या 50 से कम ग्राहक, जो भी कम हो, को सर्व करन की ही परवानगी होगी। होटलों में बने रैस्टोरैंटें पर भी संख्या और समय का यही नियम लागू होगा।
दुकानों प्रातःकाल 7से 8बजे तक खुल सकेंगी। शापिंग माल में बने रैस्टोरैंट 10 बजे रात तक खुल सकते हैं। शराब के ठेके प्रातः 8 से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। बारबर शाप, हेयर काट सलूून, ब्यूटी पार्लर और सपाय नियमों का पालन करते हुए प्रातःकाल 7से रात 8बजे तक खुल सकते हैं। Sunday को ज़रूरी वस्तुएँ से बिना बाकी सभी दुकानों और शापिंग माल बंद रहेंगे। परन्तु 2अगस्त को राखी के त्योहार के मद्देनज़र दुकानों और शापिंग माल प्रातःकाल 7से रात 8बजे तक खुल सकेंगे। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट और कोई रोक नहीं है। अंतरराजी यातायात के लिए कौवा एप के पास बनवाना ज़रूरी है ओर किसी यातायात के लिए के पास की ज़रूरत नहीं है।
मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करना भी हुक्मों में लाज़िमी किया गया है और उोलंघना करन और कार्यवाही की जायेगी। इतना हिदायतें का उल्लंघन करन और सख़्त कार्यवाही की जायेगी। यह हिदायतें 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेंगी।

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